अवैध गांजे की तस्करी करते राजस्थान के दो तस्कर गिरफ्तार, कार समेत मोबाइल जब्त…

महासमुंद : जिला पुलिस के थाना कोमखान व साइबर सेल ने राजस्थान के दो गांजा तस्कारों को उड़ीसा से राजस्थान ले जाते हुए 70 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के वरिष्ठ एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की गई है।

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार, सायबर सेल और कोमाखान पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि नुवापाडा, खरियार रोड ओड़िशा से अवैध मादक पदार्थ गांजा का बडा खेप एक सफेद रंग की इटोस कार में ओडिशा से महासमुन्द होते हुये राजस्थान ले जाया जा रहा है। जिस पर तत्काल पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा के द्वारा एन.एच.353 के थानों की पुलिस टीम को त्वरित कार्यावाही करने हेतु निर्देशित किया व महासमुंद जिले में प्रवेश करने वाले समस्त पाईंटों पर भी बल तैनात कर संदिग्ध वाहन की जांच कर रही थी। तभी नुवापाडा, खरियार रोड ओडिशा की तरफ से एक सफेद रंग की इटोस कार क्रमांक UP80CC6473 महासमुन्द की ओर आ रही थी। जिसे मुखबिर के बताये अनुसार एन.एच.353 रोड टेमरी नाका के पास पहुचा जिसे घेराबंदी कर रोका गया।

वाहन में 2 व्यक्ति सवार मिले। वाहन में सवार जोगेंद्र सिंह पिता स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह उम्र 63 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 52 हनुमान मंदिर के पास नाना साहब का बाड़ा बजरिया थाना सिटी कोतवाली जिला धौलपुर ( राजस्थान)

दूसरा विजय सिंह पिता अमर सिंह उम्र 51 वर्ष साकिन जाटव बस्ती चिलाखुर थाना सरमथुरा बसेडी जिला धौलपुर ( राजस्थान)जिनसे ओड़िशा आने का कारण व कार में क्या रखे है पूछे जाने पर टाल मटोल व गोलमोल जवाब देने लगे। वाहन की तलाशी ली गई।इटोस कार के पीछे सीट के नीचे बने चेंबर में 20 पैकेट छोटा बड़ा खाकी रंग की प्लास्टिक झिल्ली में पैक किया हुआ मिला। खाखी रंग के झिल्ली को खोलकर देखने पर अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला। आरोपियों के कब्जे से कुल 20 नग पैकेट में कुल 70 किलो ग्राम मादक पदार्थ गांजा मिला।

वाहन पर अवैध गांजा परिवहन करते पाये जाने पर मौके पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 70 किलोग्राम गांजा कीमती 1400000 रूपये एवं एक सफेद इटोस कार कीमती लगभग 300000 रूपये तथा नगदी रकम 5670 रूपये, 2 नग अलग-अलग मोबाईल टच स्क्रीन एवं कीपैड कीमती 5000 कुल जुमला कीमती लगभग 1710670 रूपये जप्त किया गया।

पूछताछ में उड़िसा से लाना और राजस्थान बिक्री करने ले जाना बताये। आरोपियों द्वारा भारी मात्रा में गांजा परिवहन किये जाने पर आरोपीओं के विरूद्ध धारा 20(ख) एन0डी0पी0एस0एक्ट के तहत थाना कोमाखान के अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया है।

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