New Rules from 1st November: कल से होने जा रहें ये चार बड़े बदलाव, जान लें वरना सीधा आपके जेब पर आप पर पड़ेगा असर

New Rules from 1st November
New Rules from 1st November
New Rules from 1st November : हर महीने की पहली तारीख को कुछ न कुछ बदलाव आता ही है। ऐसे में इस बार भी चार प्रमुख बदलाव होने वाले हैं, जिनका असर सीधा आपके जेब पर पड़ सकता है। इन बदलावों में सभी बीमाधारकों के लिए केवाईसी कराना और जीएसटी चालान 30 दिन में पोर्टल पर अपलोड करना आदि शामिल हैं। अगर आप अपनी एलआईसी की बंद पड़ी पॉलिसी को फिर से शुरू कराना चाहते हैं तो इसके लिए आखिरी तारीख 31 अक्तूबर है।

LIC : बंद पॉलिसी शुरू कीजिए

एलआईसी की बंद पॉलिसी को चालू कराने के लिए 31 अक्तूबर अंतिम तिथि है। एक से 3 लाख के सम एश्योर्ड वाली बंद पड़ी पॉलिसी शुरू करने के लिए विलंब शुल्क में 30% या अधिकतम 3,500 रुपये और 3 लाख से अधिक की पॉलिसी पर 30 फीसदी या 4,000 रुपये तक छूट मिलेगी।

GST : पोर्टल पर चालान 30 दिन में अपलोड करना जरूरी

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के मुताबिक, 100 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा के कारोबार को एक नवंबर से 30 दिनों के अंदर ई- चालान पोर्टल पर जीएसटी चालान अपलोड करना होगा। जीएसटी प्राधिकरण ने ये फैसला सितंबर में लिया था।

Derivative Segment: लेनदेन पर अब ज्यादा शुल्क

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कहा है कि वह एक नवंबर से इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर लेनदेन शुल्क बढ़ाएगा। ये बदलाव एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स ऑप्शंस पर लागू होंगे। लेनदेन की लागत बढ़ाने से व्यापारियों विशेषकर खुदरा निवेशकों पर नकारात्मक असर पड़ेगा।

बीमा के लिए KYC जरूरी

एक नवंबर से भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने सभी बीमा धारकों को केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। जिसका सीधा असर आपके दावे पर पड़ने वाला है। केवाईसी नहीं होने पर बीमा कंपनियां आप के खर्च संबंधी दावों को रद्द कर सकती हैं।

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