कोटा। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के करीब 3 साल पुराने मामले में पॉस्को कोर्ट नंबर 3 ने आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी इमरान (25) निवासी चंद्रघटा क्षेत्र थाना मकबरा को 4 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। फैसले में कोर्ट ने एक टिप्पणी भी लिखी है. कमेंट में लिखा- हम ऐसी घटनाओं को चुपचाप सहने वाली बेटियों को संदेश देना चाहते हैं कि ‘आप अकेली नहीं हैं, हम आपकी बात सुनने के लिए यहां हैं, अगर आप चुप रहेंगी और घुटकर रहेंगी तो अंधेरा जीत जाएगा, आगे बढ़ें और लड़ें’ पीछे। सीखो, तभी तुम्हारे साहस का सूरज उगेगा।
विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में लिखा- अभियुक्त आपराधिक चरित्र का व्यक्ति है. उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. इसी का फायदा उठाकर वह काफी समय से नाबालिग पर हमला कर रहा था। पीड़िता की शील भंग की गई है. जब उसकी सहनशक्ति ख़त्म हो गयी. तब उसने अपने पिता के साथ जाकर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
पीड़िता का दर्द उसके बयान से भी साबित होता है कि अगर वह अपने परिवार को घटना के बारे में बताती तो वे उसे स्कूल जाने से रोक देते. ललित शर्मा ने बताया कि पीड़िता ने अपने पिता के साथ 22 जनवरी 2020 को रामपुरा कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दी थी.
शिकायत में बताया गया कि उसकी उम्र 17 साल 10 महीने है. वह 12वीं क्लास में पढ़ती है. स्कूल से लौटते समय गली में चूड़ी की दुकान पर बैठने वाला इमरान आए दिन छेड़खानी और अश्लील हरकतें करता है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। 8 गवाहों के बयान कराए।