Assam News : आज पुरे भारत में हर एक माँ बाप अपने बच्चें की शादी ,चाहें वो लड़की हो या लड़का सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति से करना चाहते है | जिसका लोग फयदा उठाते हुए पत्नी होते हुए भी सरकारी नौकरी के बदौलत दूसरी शादी करते है | जिसे देखते हुए असम के अतिरिक्त मुख्य सचिव नीरज वर्मा ने एक अधिसूचना जारी किया है की कोई भी सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी जिसकी पत्नी जिन्दा है वह दुबारा शादी नहीं कर सकता है | यदि वह इस स्थिति में शादी करना चाहता है तो उसे सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी |
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उल्लघन के परिणाम
इस नियम का उल्लघन करने पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी असम सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1964 के तहत उस व्यक्ति पर भारी जुर्माना और विभागीय कार्यवाही करने की घोषणा की गयी है साथ ही असम सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वालों को अब से कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा |