रायपुर , 09 अक्टूबर 2023 : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा किये जाने के साथ ही जुलूस आमसभा और धरना इत्यादि के लिए निर्देश जारी किया गया है।
इसके अनुसार निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होने से जिला के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा न ही कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा तथा न ही कोई धरना देगा।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह/व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आज से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।