Breaking News : बिलकिस बानो केस में दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज (2 मई) दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा. इस मामले में पिछली सुनवाई 18 अप्रैल को हुई थी. इस दौरान जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने सरकार से दोषियों की रिहाई का कारण पूछा था.
बिलकिस ने अपनी याचिका में गुजरात सरकार पर अपने मामले के दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आरोप लगाया है. कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि अगर सरकार दोषियों को रिहा करने की वजह नहीं बता पाती है तो कोर्ट अपना निष्कर्ष निकालेगा.
पूरा मामला
दरअसल, साल 2002 में हुए गोधरा कांड के दौरान बिलकिस बानो से रेप किया गया था और उसके परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई थी. लेकिन 15 अगस्त 2022 को गुजरात हाईकोर्ट ने दोषियों को समय से पहले ही रिहा कर दिया था. जिसके बाद बानो ने 30 नवंबर 2022 को इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दायर की थी.
गैंगरेप के दोषियों की रिहाई
गुजरात में हुए गोधरा कांड के बाद प्रदेश में दंगे भड़क गए थे. दंगाई बिलकिस बानो के घर में घुस गए थे जिनसे बचने के लिए बानो अपने परिवार के साथ एक खेत में छिपकर बैठ गई थी. इस दौरान दंगाईयों ने 21 साल की बिलकिस जो 5 महीने की गर्भवती थी, उसके साथ गैंगरेप किया. उन दंगाईयों ने उसकी मां समेत तीन और महिलाओं के साथ भी दुष्कर्म किया और परिवार के 7 लोगों
दायर की थी दो याचिकाएं
बिलकिस बानो ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की थीं. पहली याचिका में 11 दोषियों की रिहाई वाले फैसले का विरोध कर उन्हें दोबारा जेल भेजने की मांग की गई थी. वहीं, दूसरी याचिका में दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार के फैसला करने पर आपत्ति जताई गई थी.