कांकेर, 3 जुलाई 2023: जिले में हो रही लगातार सड़क दुर्घटना को देखते हुए पुलिस व परिवहन विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। यह कार्यवाही लगातार लापरवाह वाहन चालकों पर किया जा रहा है। इसमें तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना, शराब पीकर वाहन चलाना, मालवाहनों में सवारी बैठना, ओवरलोड वाहन चलाना शामिल है। ऐसे लापरवाह वाहन चालकों का मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 19 एवं मोटरयान नियम 1989 के नियम 21 के तहत माह जून में 33 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया गया।
जिला परिवहन अधिकारी अतुल असैय्या ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा लाइसेंस निलंबित करने हेतु परिवहन विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है, जिसके उपरांत संबंधित लाइसेंस धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही की जाती है।