नई दिल्ली, 10 जून 2023 : राष्ट्रीय औषधि मूल्य नियामक ‘नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथारिटी’ (NPPA) ने डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर समेत 23 दवाओं की खुदरा कीमतें तय कर दी है। बता दें कि एनपीपीए ने ये कीमतें 26 मई, 2023 को हुई 113वीं बैठक में हुए फैसले के आधार पर औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत निर्धारित की हैं।
दवाओं की कीमतें
अधिसूचना के मुताबिक, एनपीपीए ने डायबिटीज की दवा ग्लिक्लाजाइड ईआर और मेटफार्मिन हाइड्रोक्लोराइड की एक गोली की कीमत 10.03 रुपये तय की है। इसी तरह टेल्मिसार्टन, क्लोर्थालिडोन और सिल्नीडिपिन की एक गोली की खुदरा कीमत 13.17 रुपये तय की गई है। दर्द निवारक दवा ट्रिप्सिन,ब्रोमिलेन, रुटोसाइड ट्राईहाइड्रेट और डाइक्लोफेनेक सोडियम की एक गोली की खुदरा कीमत 20.51 रुपये तय की गई है।
एनपीपीए ने कहा है कि उसने औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत 15 शेड्यूल दवाओं की अधिकतम कीमतों में भी संशोधन किया है और दो शेड्यूल दवाओं की अधिकतम कीमतें तय कर दी हैं। इनके अलावा एक शेड्यूल दवा के अधिकतम मूल्य में संशोधन कर उसे तय किया है।
NPPA के पास क्या है अधिकार
एनपीपीए को देश में नियंत्रित थोक दवाओं की कीमतों में संशोधन करने या उन्हें निर्धारित करने, उन्हें लागू करने और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने का अधिकार है। वह नियंत्रण मुक्त दवाओं की कीमतें उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए उनकी निगरानी भी करता है।
दवा नियामक औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश के प्रविधानों को लागू करता है। उसे उत्पादकों द्वारा उपभोक्ताओं से नियंत्रित दवाओं की अधिक ली गई कीमतों को वसूल करने का काम भी सौंपा गया है।