नई दिल्ली, 31 मई 2023 : OTT प्लेटफार्मों पर तंबाकू विरोधी चेतावनी को लेकर नये नियम लागु किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को इसके लिए नए नियमों को जारी करते हुए कहा कि अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट के पब्लिशर्स नए नियमों का पालन करने में विफल रहते हैं तो मंत्रालय उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। अब, ऑनलाइन क्यूरेट की गई सामग्री का प्रत्येक प्रकाशक, तम्बाकू उत्पादों और उनके उपयोग को प्रदर्शित करेगा और कार्यक्रम की शुरुआत और मध्य में कम से कम तीस सेकंड की अवधि के तम्बाकू से होनेवाली स्वास्थ्य हानियों को प्रदर्शित करेगा। ये चेतावनी संदेश, स्वास्थ्य स्थल और ऑडियो-विजुअल अस्वीकरण उसी भाषा में होगा जिसका उपयोग ऑनलाइन क्यूरेट की गई सामग्री में किया जाता है।
31 मई को मनाए जाने वाले ‘विश्व तंबाकू निषेध दिवस’ के अवसर पर जारी यह अधिसूचना के अनुसार अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी तंबाकू विरोधी चेतावनी संदेश वैसे ही प्रसारित किये जाएंगे, जैसा कि हम सिनेमाघरों और टीवी कार्यक्रमों में देखते हैं। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, “यदि ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री का प्रकाशक इन नियमों के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय के प्रतिनिधियों वाली एक अंतर-मंत्रालयी समिति खुदया किसी शिकायत पर कार्रवाई करेगी, और ऐसे प्रकाशकों की पहचान कर नोटिस जारी करेगी।”
तंबाकू से हर साल 80 लाख लोगों की होती है मौत
तम्बाकू की लत को, दुनिया भर में रोकथाम योग्य मौत और अपंगता की सबसे बड़ी वजह माना गया है। वैश्विक स्तर पर हर साल करीब 80 लाख लोगों की मौत होती है। भारत तंबाकू के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। देश में तंबाकू की लत की वजह से हर साल लगभग 13.5 लाख मौतें होती हैं। बता दें कि इस वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम है “हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं”।