सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- बाहर आएंगे तो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं

नई दिल्ली,30 मई 2023 : आज मंगलवार को मनीष सिसोदिया दिल्ली हाई कोर्ट में पेश हुए थे। जहाँ कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी। भृष्टाचार मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया एक पावरफुल इंसान हैं और वे बाहर आएंगे तो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।

गवाहों को प्रभावित किए जाने की संभावना है- कोर्ट

हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए जस्टिस दिनेश शर्मा थे उन्होंने कहा कि – सिसोदिया पर आरोप है कि दिल्ली की शराब नीति साउथ ग्रुप के इशारे पर उन्हें अनुचित लाभ देने के इरादे से बनाई गई थी। ये बेहद गंभीर मामला है। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जमानत पर रिहा होने पर गवाहों को प्रभावित किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

CBI ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी CM रह चुके हैं और उनके पास 18 विभाग थे। ऑफिस और नौकरशाहों पर सिसोदिया का प्रभाव और दबदबा स्पष्ट है। इतना ही नहीं ऊंचे पदों पर बैठे उनकी पार्टी के सहयोगी जांच को प्रभावित करने के लिए गलत दावे कर रहे हैं। वे यह भी कह रहे है कि सिसोदिया राजनीतिक बदले का शिकार हुए हैं।

थोड़ी देर में ED केस में राउज एवेन्यु कोर्ट करेगा सुनवाई

मनीष सिसोदिया के खिलाफ ED की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी आज सुनवाई होगी। मामला दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ED ने आरोप लगाया है कि सिसोदिया ने शराब घोटाले में रिश्वत के तौर पर 622 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। ED इस मामले में अब तक चार चार्जशीट दायर कर चुका है। जल्द ही 5वीं चार्जशीट भी दायर करने वाला है।

ED ने कहा कि सिसोदिया ने शराब नीति घोटाले में सबूत छिपाने के लिए 14 फोन इस्तेमाल किए। जांच में यह पता चला है कि ये 14 फोन देवेंद्र शर्मा, सुधीर कुमार, जावेद खान और रोमाडो क्लॉथ्स नाम की कंपनी ने खरीदे थे।

सिसोदिया 11 महीने से आईफोन 13 मैक्स प्रो का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन एलजी के आदेश के तुरंत बाद इसे नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जांच के दौरान बताया कि उन्हें नहीं पता कि नष्ट किया गया फोन कहां है।

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