नई दिल्ली, 26 मई 2023 : राहुल गांधी ने सांसदी जाने के बाद अपना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। इसके बाद उन्होंने साधारण पासपोर्ट के लिए NOC जारी करने की गुहार लगाई है। पूर्व अध्यक्ष राहुल ने 23 मई को याचिका दायर कर कोर्ट से नए पासपोर्ट के लिए नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) देने की मांग की थी। अब राहुल गांधी के पासपोर्ट मामले पर दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट में शुक्रवार यानि आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नया पासपोर्ट जारी करने की याचिका मंजूर कर ली है। लेकिन कहा है कि कोर्ट अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) केवल तीन साल के लिए वैध होगा।
बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि 10 साल के लिए पासपोर्ट देने की जरूरत क्या है? केवल एक साल के लिए पासपोर्ट दिया जाए। राहुल से जुड़े दूसरे मामलों पर विचार के बाद ही इस पर फैसला दिया जाना चाहिए।
28 मई को अमेरिका जाना चाहते हैं राहुल
बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 28 मई को अमेरिका जाना चाहते हैं। जहां वे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक इवेंट में शामिल होंगे। वहां 29-30 मई को राहुल प्रवासी भारतीयों से मिलेंगे।
राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता क्यों गई
13 अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, ‘चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी।’
इसके बाद सूरत पश्चिम के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे पूरे समाज को चोर कहा है और यह हमारे समाज की मानहानि है। इस केस में सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च 12.30 बजे राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी।